बिना पंजीकरण कुत्ता पलना पड़ सकता है महंगा, नगर निगम ने दे दी है डेडलाइन

Mussoorie News | Pet Dog Registration | Municipal Council : उत्तराखंड के मसूरी में पालतू कुत्ता रखने वालों को अब उसका पंजीकरण कराना होगा। नगर पालिका परिषद ने शहर के सभी डॉग ओनर्स से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसके लिए महज 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि पंजीकरण के लिए लोगों को नगर पालिका कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।

नगर पालिका इस व्यवस्था के जरिए शहर में पालतू कुत्तों और उनके मालिकों का रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है। इससे कुत्तों से जुड़ी शिकायत मिलने या किसी के काटने की घटना होने पर संबंधित मालिक की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

नगर पालिका परिषद ने पालतू कुत्ते रखने वाले लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पंजीकरण होने से नगर पालिका के पास पालतू कुत्तों और उनके मालिकों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे शिकायतों पर कार्रवाई करने और संबंधित मालिक तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

कुत्ता पालने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीकरण करा लें। हालांकि, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों और आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करना उचित होगा।

शहर में पालतू कुत्तों से जुड़ी शिकायतों और काटने की घटनाओं को देखते हुए उनकी पहचान का रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी माना जा रहा है। पंजीकरण से नगर पालिका को यह जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी कि किस व्यक्ति के पास पालतू कुत्ता है।

हालांकि केवल पंजीकरण कराने से कुत्तों के काटने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकती। इसके लिए पालतू जानवरों की उचित देखभाल, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और मालिकों की जिम्मेदारी भी जरूरी है।

नगर पालिका ने सभी पालतू कुत्ता पालकों से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में जुर्माने की राशि या कार्रवाई के विस्तृत नियम स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

ऐसे में मसूरी में कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों की जानकारी लेकर समय पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

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